जालंधर महानगर में सरकारी जगह पर अवैध कब्जा कर बीड़ी-सिगरेट का खोखा लगा कर बेचा जा रहा है गांजा व रोलिंग पेपर
समाज सेवक मनदीप सिंह मन्नू दोसांझ ने कब्जा लगाने वालों के खिलाफ शहर में खोला है मोर्चा
जालंधर (नीरज जिंदल गोल्डी) जालंधर महानगर में यहां पुलिस बड़े स्तर पर युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम चलाकर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, फ़ोकल प्वाइंट, इंडस्ट्रियल एरिया, मुस्लिम कॉलोनी, लंबा पिंड, मकसूदा सब्जी मंडी, क़ाज़ी मंडी के साथ सटे इलाकों में सड़क पर अवैध कब्जा कर लगाए गए बीड़ी और सिगरेट के खोखों (छोटी दुकानों) पर गांजे का अवैध कारोबार एक गंभीर समस्या बन चुका है, जहां अक्सर तंबाकू उत्पादों की आड़ में नशीले पदार्थों की बिक्री की जाती है।
इन खोखो पर सरेआम गांजे की पुड़िया, हेरोइन परचून और होलसेल में बेची जा रही हैं। गांजे की पुड़िया के साथ साथ प्रतिबंधत गांजा रोलिंग पेपर तथा चिट्ठे की सप्लाई हो रही है।
बिक्री का तरीका: जालंधर के स्टेशन के साथ लगते क़ाज़ी मंडी जैसे इलाकों से बीड़ी-सिगरेट के खोखों पर खुलेआम गांजा बेचे जाने की खबरें और वीडियो कई बार सामने आ चुके हैं।
प्रशासनिक चुनौती: कई जिलों में पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत या ढिलाई के कारण यह धंधा फल-फूल रहा है। उदाहरण के लिए पंजाब के जालंधर के फोकल प्वाइंट में करोड़ों का अवैध कारोबार बेलगाम होने की रिपोर्ट है।
पुलिस कार्रवाई: देश भर में पुलिस विशेष अभियान चला रही है। जालंधर में 2025 और 2026 के दौरान गांजा तस्करी के मामलों में 140% की वृद्धि दर्ज की गई, जहां खोखों और संदिग्ध स्थानों पर सप्लाई के लिए आया गांजा भारी मात्रा में जब्त किए गया।
जालंधर में भी किलो की मात्रा में पकड़ा जा चुका है गया गांजा
बीते साल सीपी शर्मा के नेतृत्व में जालंधर थाना न्यू बारादरी की टीम ने संत नगर रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे कॉलोनी के पास जाल बिछा कर दो युवकों मोहम्मद असलम और मोहम्मद दानिश दोनों निवासी गांव हनवारा, गोंडा उत्तर प्रदेश के कब्जे से 12 किलो गांजा बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
क़ाज़ी मंडी के दो गांजे के नशा तस्करों पर भी पुलिस की हो चुकी है बड़ी कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के नेतृत्व में बीते कुछ महीने पहले क़ाज़ी मंडी के दो नशा तस्करों ढोला राम, पुत्र रत्ती राम, मकान नंबर 1172, भीम नगर काजी मंडी, जालंधर और सीमा पत्नी सुनील, निवासी तंदूर वाली गली, भीम नगर काजी मंडी, जालंधर के इन दो नशा तस्करों में से ढोला राम के कब्जे से 100 ग्राम गांजा और सीमा के कब्जे से 50 ग्राम गांजा बरामद किया गया था।
उजाला केसरी की टीम समाज सेवक मनदीप सिंह मन्नू दोसांझ के जज्बे को सलाम
जालंधर के एक मात्र सोशल वर्कर दोसांझ मनदीप सिंह मन्नू दोसांझ ने कब्जा लगाने वालों के खिलाफ शहर में मोर्चा खोल रखा है उनका कहना है कि सरकारी जगह पर कब्जा कर खोखा लगाने वालों के पास न तो कोई परमीशन है और न कोई हक ओर अधिकार कि यह लोग सरकारी जगह पर कब्जा कर जनता को परेशान कर अवैध कार्य को अंजाम दे, उजाला केसरी की टीम समाज सेवक मनदीप सिंह मन्नू दोसांझ के जज्बे को सलाम करती हैं जो पंजाब और शहर के हर मसले को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करते है।
कानूनी प्रावधान और सजा (NDPS एक्ट)
भारत में गांजा रखना या बेचना नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।
थोड़ी मात्रा: 6 महीने तक का कठोर कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना।
व्यावसायिक मात्रा (20 किलो या अधिक): 10 से 20 साल तक की जेल और 1 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना।
शिकायत कैसे करें?
यदि आप अपने क्षेत्र में ऐसी गतिविधि देखते हैं, तो आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं या पुलिस हेल्पलाइन (जैसे 112) पर कॉल कर सकते हैं। कुछ राज्यों में एंटी-नारकोटिक्स सेल के विशेष व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध हैं।